Question -
Answer -
अनुच्छेद 15 के द्वारा असमानता को दूर करने के तरीके
1. राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा।
2. कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता। पूर्णतः अंशतः राज्य निधि से निर्मित कुँओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता।