Question -
Answer -
1 जुलाई 2017 को पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद कर (Excise duty), सेवा Service Tax) तथा राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर (Sale Tax) को समाप्त करके, सरकार द्वारा एक नए अप्रत्यक्ष कर जिसे GST (Goods and Service Tax) के नाम से जाना जाता है।